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Parliament Clash: क्या बीजेपी सांसद को 'धक्का देने' के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं जेल, क्या कहते हैं नियम? वीडियो सबूत बेहद जरूरी

नियम पुस्तिका के अनुसार, किसी सदस्य को उसके कर्तव्यों के दौरान बाधा डालना या छेड़छाड़ करना या हमला करना सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमानना ​​है, यानी जब वह सदन में उपस्थित हो रहा हो या जब वह सदन में आ रहा हो, या सदन से जा रहा हो। हालांकि, यह विशेषाधिकार तब उपलब्ध नहीं होता, जब सदस्य कोई संसदीय कर्तव्य नहीं निभा रहा हो

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 19, 2024 पर 1:14 PM
Parliament Clash: क्या बीजेपी सांसद को 'धक्का देने' के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं जेल, क्या कहते हैं नियम? वीडियो सबूत बेहद जरूरी
Parliament Clash: क्या बीजेपी सांसद को 'धक्का देने' के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं जेल, क्या कहते हैं नियम?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा कि वो पार्टी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को धक्का देने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, जिसके बाद गुरुवार को संसद के बाहर अराजकता फैल गई। हालांकि, राहुल ने कहा कि जब वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तो सारंगी ने ही उन्हें धक्का दिया था। आइए जानते हैं, जब संसद परिसर में हुई घटना के आधार पर किसी सांसद के खिलाफ पुलिस शिकायत की बात आती है, तो नियम क्या कहते हैं?

नियम पुस्तिका के मुताबिक, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुमति दें तो पुलिस जांच कर सकती है। ऐसी स्थिति में LOP के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। नियमों के मुताबिक, बीजेपी सांसद सारंगी दावा कर सकते हैं कि उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, अगर मामले में कोई वीडियो सबूत नहीं है, तो यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होगा और मामला बिना सबूत के खत्म हो सकता है।

पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा, “यहां बड़ी बात वीडियो सबूत होगा। अगर वीडियो सबूत नहीं है, तो ये सांसदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला हो सकता है और इसे साबित करना मुश्किल हो सकता है।”

इस बीच, पुलिस सूत्रों ने कहा है, “यह पता लगाना जरूरी है कि क्या आरोपी (राहुल गांधी) अपना विरोध स्थल छोड़कर पीड़ितों के पास गए और उन्हें घायल किया या नहीं। अगर दोनों अपनी-अपनी जगह पर रुके हैं, तो मकसद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इसे 'हाथापाई' माना जाएगा।

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