RG Kar Rape: 'कोलकाता पुलिस के पास केस होता तो फांसी दिलाते' संजय रॉय को उम्रकैद के फैसले से खुश नहीं ममता बनर्जी

Kolkata Rape Case: पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा, "यह मामला हमसे छीन लिया गया। हमने कहा था कि अगर हम यह नहीं कर सकते, तो इसे CBI को सौंप दें। क्योंकि हम न्याय चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि वह "संतुष्ट नहीं हैं।" राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ था

अपडेटेड Jan 20, 2025 पर 6:08 PM
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RG Kar Rape: संजय रॉय को उम्रकैद मिलने से खुश नहीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कोलकाता पुलिस आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा दिलाती, लेकिन जांच को CBI को सौंप दिया गया। उन्होंने ये बात तब कही, जब कुछ ही घंटे पहले शहर की एक अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "हमने पहले दिन से ही मृत्युदंड की मांग की थी। हम अब भी इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन यह अदालत का आदेश है। मैं अपनी पार्टी की राय साझा कर सकती हूं। हमने 60 दिनों के भीतर तीन मामलों में मृत्युदंड सुनिश्चित किया। अगर मामला हमारे पास रहता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर चुके होते। बाकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है।"

उन्होंने कहा, "यह मामला हमसे छीन लिया गया। हमने कहा था कि अगर हम यह नहीं कर सकते, तो इसे CBI को सौंप दें। क्योंकि हम न्याय चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि वह "संतुष्ट नहीं हैं।"


TMC सरकार की हुई आलोचना

9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में 34 साल की डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दिए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार की भारी आलोचना हुई थी।

राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

पांच महीने बाद, आज कोलकाता की एक अदालत ने एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कैटेगरी में आता है, जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

अदालत ने राज्य सरकार को डॉक्टर के बुजुर्ग माता-पिता को 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया। हालांकि, दंपति ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि वे कानून के अनुसार सहायता पाने के हकदार हैं और उनसे आग्रह किया कि वे इसे मुआवजे की तरह न देखें।

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