केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) से कहा कि उसने देशद्रोह कानून (Sedition Law) या भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A पर दोबारा विचार करने और फिर से जांच करने का फैसला किया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत से कहा कि वह सरकार की इन कोशिशों के नतीजे का इंतजार करे। साथ ही तब तक अदालत में देशद्रोह कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई न करे।
