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Shaheen Bagh: 'राजनीतिक दल के कहने पर नहीं लगा सकते रोक', SC ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ HC जाने को कहा

कोर्ट ने पूछा, "CPI(M) याचिका क्यों दायर कर ही है? किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? राजनीतिक दलों के इशारे पर रोक नहीं लगा सकते। आप लोग हाई कोर्ट जाइए"

MoneyControl Newsअपडेटेड May 09, 2022 पर 3:48 PM
Shaheen Bagh: 'राजनीतिक दल के कहने पर नहीं लगा सकते रोक', SC ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ HC जाने को कहा
SC ने शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ HC जाने को कहा

Shaheen Bagh Anti Encroachment Drive: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में अतिक्रमण हटाने के अभियान (Anti Encroachment Drive) के खिलाफ दायर यचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका CPI(M) की तरफ से दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) जाने को कहा।

अदालत ने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के कहने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बैंच ने पार्टी से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा।

कोर्ट ने पूछा, "CPI(M) याचिका क्यों दायर कर ही है? किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? राजनीतिक दलों के इशारे पर रोक नहीं लगा सकते। आप लोग हाई कोर्ट जाइए।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर फेरीवाले अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। वहीं अगर अधिकारी कानून तोड़ रहे हैं, तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जा सकता है।

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