सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार 22 फरवरी को शिवसेना (Shiv Sena) के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे को पार्टी का नाम और 'धनुष बाण' चुनाव चिन्ह दिया गया था। अदालत ने शिंदे गुट को नोटिस जारी कर उद्धव गुट की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
