सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एक जांच को खारिज कर दी। कांग्रेस नेता शिवकुमार ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक पीठ ने शिवकुमार को राहत दी।