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Salman Khurshid: लखनऊ कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, आतंकी संगठन ISIS से की थी हिंदुत्व की तुलना

कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील शुभांशी तिवारी द्वारा दायर अर्जी पर दिया है

अपडेटेड Dec 23, 2021 पर 11:39 AM
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आरोप लगाया गया है कि सलमान खुर्शीद की किताब को पढ़ने से आवेदक की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) की किताब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने सलमान खुर्शीद की विवादित किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' (Sunrise Over Ayodhya) में कथित रूप से सनातन धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस इस्लामी आतंकी संगठन से करने को लेकर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

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अदालत ने बख्शी का तालाब थाने के प्रभारी को आरोपी खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने तथा प्राथमिकी की प्रति तीन दिन के भीतर उसे सौंपने को कहा है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने स्थानीय वकील शुभांशी तिवारी द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों और आवेदक की दलीलें सुनने के बाद अदालत का मत है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ अपराध का मामला बनता है।


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अर्जी में कहा गया है कि खुर्शीद एक वरिष्ठ वकील होने के साथ-साथ कई बार मंत्री पद पर रह चुके हैं। उनकी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ को पढ़ने के बाद उसके कुछ अंश आवेदक को अत्यंत विवास्पद एवं हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले लगे। यह आदेश शुभांगी तिवारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है।

आरोप लगाया गया है कि इस पुस्तक को पढ़ने से आवेदक की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा, क्योंकि उसकी अपने धर्म में अत्यधिक आस्था है। इस प्रकार बिना किसी आधार एवं सबूत के उसके धर्म पर कुठाराघात करना नैतिक एवं विधिक रूप से गलत है।

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अर्जी में यह भी कहा गया है कि सलमान खुर्शीद को धर्म, ग्रंथों और पंथों की कोई जानकारी नहीं है और इस प्रकार हिंदुत्व पर अनर्गल टिप्पणी करना दो समुदायों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है। अर्जी में कहा गया है कि 4 दिसंबर 2021 को बख्शी का तालाब थाने को मामला दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

MoneyControl News

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First Published: Dec 23, 2021 11:39 AM

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