सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में अवैध तोड़फोड़ (demolitions) के लिए बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वह विध्वंस पर रोक नहीं लगा सकता। साथ ही कोर्ट ने जमीयत-ए-उलेमा हिंद की तरफ से दायर की गई नई याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरे पक्षों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। इन याचिकाओं में कानपुर हिंसा के बाद राज्य में विध्वंस अभियान को रोकने की मांग की गई।
