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Waqf Bill Explain: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्यों मचा है इतना बवाल, हिंदू, सिख समेत दूसरे धर्म के कानूनों से ये कितना अलग?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस बिल को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन और बैठकें करने का फैसला किया है। औवैसी ने पूछा, “ये लिमिटेशन हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1997 पर लागू नहीं होती है, फिर इसे वक्फ पर क्यों लागू किया जा रहा है?”

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 10, 2024 पर 11:54 PM
Waqf Bill Explain: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्यों मचा है इतना बवाल, हिंदू, सिख समेत दूसरे धर्म के कानूनों से ये कितना अलग?
Waqf Bill Explain: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्यों मचा है इतना बवाल

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024, जिसे सरकार ने अगस्त की शुरुआत में पेश किया था, उसे लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अब सोमवार को AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से इसे लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल का मकसद केवल मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी को छीनना है। उन्होंने कहा, "ऐसा बिल हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति या ईसाइयों के लिए कभी पेश नहीं किया गया था...इस बिल का मकसद भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीनना है।"

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस बिल को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन और बैठकें करने का फैसला किया है। औवैसी ने पूछा, “ये लिमिटेशन हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1997 पर लागू नहीं होती है, फिर इसे वक्फ पर क्यों लागू किया जा रहा है?”

AIMPLB ने QR कोड जारी कर लोगों से इस बिल के खिलाफ अपने सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने सवाल किया कि नए बिल में सरकार ने कलेक्टर को इतनी शक्ति क्यों दी है? उन्होंने जोर देकर कहा, "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कहते हैं कि एक कलेक्टर स्व-घोषित जज नहीं हो सकता।"

इस बीच, द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति को अब तक संस्थानों और जनता से 8 लाख याचिकाएं मिली हैं।

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