मद्रास हाई कोर्ट (Madras HC) ने सोमवार को फैसला सुनाया कि निजी मंदिरों और हॉलों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा (Ram Lalla Pran Pratishtha) के लाइव प्रसारण के लिए राज्य पुलिस या तमिलनाडु सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आयोजकों के लिए खुला है कि वे उद्घाटन समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था करें। अदालत में दायर याचिका में राज्य में DMK सरकार द्वारा तमिलनाडु में निजी हॉलों में अन्नधनम (मुफ्त भोजन), विशेष पूजा और भजन पर लगाए गए 'मौखिक प्रतिबंध' के खिलाफ राहत की मांग की गई थी।
