सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे बुलडोजर एक्शन की कड़ी आलोचना की और कहा कि कार्यपालिका किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्देश देकर जजों की तरह काम नहीं कर सकती है। अदालत ने फैसला सुनाया कि उल्लंघन के मामले में, संबंधित अधिकारी नुकसान के अलावा, व्यक्तिगत लागत पर संपत्ति की भरपाई के लिए जिम्मेदार होंगे। शीर्ष अदालत ने संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में बुधवार को दिशानिर्देश भी जारी किए और कहा कि अधिकारी जज नहीं हो सकते, वे आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते।
