Guidelines For Social Media Influencers: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने शुक्रवार 20 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (Social Media Influencers) और सेलिब्रिटी (Social Media Celebrities) के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन (Advertisement) और अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स के संबंध में ये गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बार-बार रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
