सुप्रीम कोर्ट ने GST एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के मुताबिक कस्टम और GST एक्ट में होने वाली गिरफ्तारियों में CrPC के तहत मिलने वाली सभी सुरक्षा मिलेगी। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि कस्टम अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता। GST एक्ट में होने वाली गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी व्यापारियों को राहत दी है। GST एक्ट और कस्टम एक्ट में होने वाली गिरफ्तारियों कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मुद्दे पर कोर्ट में 279 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में जीएसटी एक्ट और कस्टम्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों के दुरुपयोग का मसला उठाया गया था।
