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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को किया खारिज

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसे अदालत में दायर किया जाना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 16, 2022 पर 5:46 PM
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को किया खारिज
याचिकाकर्ता ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकारों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र, राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों को रजिस्टर्ड शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए कॉमन ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसे अदालत में दायर किया जाना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया था कि समानता स्थापित करने और बंधुत्व एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक समान ड्रेस कोड को लागू किया जाना चाहिए।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने कहा कि यह एक संवैधानिक मामला है। उन्होंने शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत सरकारों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

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