दिग्गज स्वीडिश कंपनी IKEA को एक केस में एक महिला के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। केस की वजह थोड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल महिला ने IKEA पर कैरी बैग को लेकर केस किया था और उसकी कीमत भी महज 20 रुपये ही थी। बेंगलुरु के IKEA आउटलेट ने खरीदारी के बाद उससे कैरी बैग के लिए चार्ज मांगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बेंगलुरु की एक अदालत ने IKEA को रिफंड के साथ साथ 3,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।
