Get App

SEBI ने इनवेस्टर्स को अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स से सावधान किया

सेबी का कहना है कि निवेशकों को बॉन्ड में निवेश की सर्विस ऑफर करने वाली उन कंपनियों से दूर रहना चाहिए, जिन्हें सेबी का एप्रूवल हासिल नहीं है। सेबी ने इस बारे में 19 नवंबर को एक रिलीज इश्यू किया। इसमें कहा गया है कि रेगुलेटर को पता चला है कि कई एंटिटी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स (OBPPs) के रूप में काम कर रहे हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 19, 2025 पर 11:09 PM
SEBI ने इनवेस्टर्स को अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स से सावधान किया
सेबी ने निवेशकों से कहा है कि उन्हें ट्रांजेक्शन से पहले OBPP के रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बारे में पता कर लेना चाहिए।

सेबी ने निवेशकों को अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स से सावधान किया है। दरअसल, न्यूजपेपर्स में बॉन्ड पर हाई रिटर्न की गारंटी देने वाले कुछ एडवर्टाइजमेंट आए थे। सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद सेबी ने निवेशकों को अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से सावधान किया है।

सेबी ने 19 नवंबर को रिलीज इश्यू किया

रेगुलेटर का कहना है कि निवेशकों को बॉन्ड में निवेश की सर्विस ऑफर करने वाली उन कंपनियों से दूर रहना चाहिए, जिन्हें सेबी का एप्रूवल हासिल नहीं है। सेबी ने इस बारे में 19 नवंबर को एक रिलीज इश्यू किया। इसमें कहा गया है कि रेगुलेटर को पता चला है कि कई एंटिटी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स (OBPPs) के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें फिनटेक फर्म्स और स्टॉक ब्रोकर्स शामिल हैं। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजों में रजिस्ट्रेशन किया है। सेबी के 14 नवंबर, 2022 के सर्कुलर के मुताबिक, यह अनिवार्य है।

अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स रेगुलेशन के तहत नहीं आते

सब समाचार

+ और भी पढ़ें