Covid-19 Compensation: केंद्र ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को कोरोना महामारी के दौरान हुई मौत मामले में मुआवजे के लिए क्लेम दायर करने के लिए समय सीमा तय की थी। इसके मुताबिक, 20 मार्च से पहले कोरोना से हुई मौतों के लिए 60 दिनों के भीतर क्लेम दायर किया जाना अनिवार्य है। वहीं, भविष्य में किसी भी मौत के लिए मुआवजे के वास्ते क्लेम फाइल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है।