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Covid-19 Compensation: कोरोना से मौत मामले में मुआवजे का दावा करने के लिए समय सीमा तय, फर्जी क्लेम करने वालों को मिलेगी सजा

20 मार्च से पहले कोरोना वायरस से हुई मौतों के लिए 60 दिनों के भीतर क्लेम दायर किया जाना अनिवार्य है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 11, 2022 पर 2:27 PM
Covid-19 Compensation: कोरोना से मौत मामले में मुआवजे का दावा करने के लिए समय सीमा तय, फर्जी क्लेम करने वालों को मिलेगी सजा
यदि मुआवजे के लिए कोई फर्जी क्लेम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

Covid-19 Compensation: केंद्र ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को कोरोना महामारी के दौरान हुई मौत मामले में मुआवजे के लिए क्लेम दायर करने के लिए समय सीमा तय की थी। इसके मुताबिक, 20 मार्च से पहले कोरोना से हुई मौतों के लिए 60 दिनों के भीतर क्लेम दायर किया जाना अनिवार्य है। वहीं, भविष्य में किसी भी मौत के लिए मुआवजे के वास्ते क्लेम फाइल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लेम मिलने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने के लिए पहले का आदेश लागू रहेगा। इससे पहले केंद्र ने कोरोना के कारण हुई मौत पर मुआवजे का भुगतान करने का दावा करने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय करने का अनुरोध किया था।

इन शर्तों का करना होगा पालन

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