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Delhi Pollution: दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल, आज से GRAP-2 लागू, इन नियमों को जरूर पढ़ें

Delhi Pollution AQI: दिल्ली- NCR में प्रदूषण से लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। सुबह से आसमान में धुंध की चादर नजर आती है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए Grap – 2 आज (22 अक्टूबर 2024) से लागू कर दिया गया है। आइये जानते हैं किन-किन चीजों में पाबंदियां लग जाएंगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 22, 2024 पर 9:30 AM
Delhi Pollution: दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल, आज से GRAP-2 लागू, इन नियमों को जरूर पढ़ें
Delhi Pollution AQI: दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मंगलवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 के पार चला गया।

दिल्ली-एनसीआर में हल्की ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज (22 अक्टूबर 2024) औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 के पार चला गया है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इमरजेंसी बैठक की है। इसके बाद दिल्ली में ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सुबह 8 बजे से ग्रैप लागू हो गया है। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। सीपीसीबी की ओर से जारी देश के 238 शहरों के एक्यूआई रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही।

CPCB के मुताबिक, अक्षरधाम मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। यहां AQI 385 पहुंच गया है। यह बेहद खराब श्रेणी में है। इसके अलावा कर्तव्य पथ और उसके आस-पास के इलाके भी धुंध से घिरे हुए हैं। यहां का AQI 328 है। यह भी बेहद खराब श्रेणी में है।

ग्रैप-2 लागू होने के बाद यहां लगी पाबंदी

1 - डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगा दी गई है।

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