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Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट सुनवाई को तैयार, मुस्लिम कमेटी की याचिका खारिज

कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका में मेरिट नहीं है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 12, 2022 पर 2:46 PM
Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट सुनवाई को तैयार, मुस्लिम कमेटी की याचिका खारिज
महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की इजाजत मांगने के लिए याचिका दाखिल की थी

Gyanvapi Masjid Case LIVE Updates: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत का अहम फैसला आ गया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। वहीं, अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका में मेरिट नहीं है।

ज्ञानवापी श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जज ए. के. विश्वेश की सिंगल पीठ ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है। वाराणसी कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी।

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हिंदू महिलाओं की एक ग्रुप ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

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