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Indian Railways: कंफर्म टिकट के साथ यह डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी, नहीं होने पर ट्रेन से उतार देगा टीटी? जानें रेलवे का यह कानून

Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो आपको यात्रा के दौरान ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ ले जाना आवश्यक है। बिना आईडी के, टीटीई आपको बिना टिकट यात्री मान सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं और ट्रेन से उतार भी सकते हैं, साथ ही सीट भी रद्द हो सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 17, 2024 पर 3:51 PM
Indian Railways: कंफर्म टिकट के साथ यह डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी, नहीं होने पर ट्रेन से उतार देगा टीटी? जानें रेलवे का यह कानून
ई-टिकट है और आईडी कार्ड भूल गए तो क्या ट्रेन से उतार देगा टीटी?

Indian Railways Rules: भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, और भारतीय रेलवे हर दिन हजारों ट्रेनें संचालित करता है। जब लोग लंबी दूरी का सफर तय करना चाहते हैं, तो ट्रेन एक सुविधाजनक विकल्प होता है क्योंकि इसमें कई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और फ्लाइट के मुकाबले टिकट भी सस्ता होता है। ज्यादातर लोग ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर सफर करते हैं और ई-टिकट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जिसका प्रिंटआउट लेकर वे यात्रा करते हैं। हालांकि, कई बार लोग ई-टिकट और आईडी कार्ड साथ ले जाना भूल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टिकट और आईडी न होने पर टीटीई यात्री को ट्रेन से उतार सकता है?

रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि किसी यात्री के पास ई-टिकट और वैध पहचान पत्र नहीं होता, तो उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं मिल सकती है, और टीटीई उसे ट्रेन से उतार सकता है।

ई-टिकट के साथ आईडी भी जरूरी

आजकल अधिकतर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। ई-टिकट के साथ आपको अपनी आईडी प्रूफ भी साथ ले जाना अनिवार्य होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी नहीं है, तो टीटीई आपके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं और यहां तक कि आपको ट्रेन से उतार भी सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि बिना आईडी प्रूफ के ई-टिकट को मान्यता नहीं दी जाती है।

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