Lakshadweep Tourism: बिना मंजूरी नहीं जा सकते लक्षद्वीप में, घूमने का प्लान कर रहे तो चेक कर लें पूरी प्रोसेस

Lakshadweep Tourism: पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उन्होंने इसे एक एडवेंचर और टूरिज्म हब में बदलने का सुझाव दिया। हालांकि एक दिलचस्प बात ये है कि यहां बैग उठाए और चल दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लक्षद्वीप में घुसने के पहले मंजूरी लेनी होती है। यहां इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स दी जा रही है कि मंजूरी की जरूरत क्यों पड़ती है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है

अपडेटेड Jan 08, 2024 पर 6:15 PM
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लक्काडाइव (Laccadive), मिनिकॉय (Minicoy) और अमिनदीवी (Amindivi) द्वीप समूह के नियमों के अनुसार लक्षद्वीप के निवासियों के अलावा बाकी सभी को यहां के लिए अधिकारियों से निर्धारित फॉर्म में परमिट हासिल करना होगा।

Lakshadweep Tourism: पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उन्होंने इसे एक एडवेंचर और टूरिज्म हब में बदलने का सुझाव दिया। इसके बाद पर्यटकों के बीच इसके बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई जैसे कि यह कैसी जगह है, यहां कैसे जाया जा सकता है इत्यादि। हालांकि एक दिलचस्प बात ये है कि यहां बैग उठाए और चल दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लक्षद्वीप में घुसने के पहले मंजूरी लेनी होती है। यहां इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स दी जा रही है कि मंजूरी की जरूरत क्यों पड़ती है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। यह केंद्र शासित प्रदेश केरल तट के पास लक्षद्वीप सागर में 36 प्रवाल द्वीपों की एक सीरीज है। यहां कई दिलचस्प समुद्र तट है जिसके चलते छुट्टियों के लिए यह शानदार जगह साबित होती है।

क्यों लेनी पड़ती है मंजूरी

लक्षद्वीप पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार द्वीप पर जाने या रहने के लिए अधिकारियों से पहले मंजूरी लेनी की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि यहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की रक्षा हो सके। साइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक ये जनजातियाँ लक्षद्वीप की कुल आबादी का लगभग 95% हैं।


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कौन जा सकता है घूमने?

भारतीय पर्यटको को लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर जाने की अनुमति मिल सकती है। वहीं भारत के लिए पासपोर्ट और वीजा रखने वाले विदेशी पर्यटक प्रशासक की अनुमति से लक्षद्वीप के द्वीपों जैसे अगत्ती, कदमत और बंगाराम के अंतरराष्ट्रीय पर्यटक रिजॉर्ट का दौरा कर सकते हैं।

कैसे हासिल कर सकते हैं मंजूरी?

लक्काडाइव (Laccadive), मिनिकॉय (Minicoy) और अमिनदीवी (Amindivi) द्वीप समूह के नियमों के अनुसार लक्षद्वीप के निवासियों के अलावा बाकी सभी को यहां के लिए अधिकारियों से निर्धारित फॉर्म में परमिट हासिल करना होगा। लक्षद्वीप प्रशासन की साइट पर मौजूद डिटेल्स के मुताबिक सिर्फ इन द्वीपों पर काम करने वाले या आने वाले सरकारी अधिकारियों और सशस्त्र बल के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को ही यहां आने के लिए ऑफिशियल परमिट लेने की जरूरत नहीं है।

एंट्री एंड रेजिडेंस रूल, 1967 के तहत मुताबिक ऑनलाइन जो एंट्री परमिट फॉर्म है, उसे भरकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा करना होगा। इस फॉर्म के लिए 50 रुपये की फीस देनी होगी। लक्षद्वीप के बाहर के भारतीय पर्यटकों को अपने जिले के पुलिस कमिश्नर से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की तीन फोटो के साथ आईडी कार्ड की स्वप्रमाणित कॉपी जमा करनी होगी। मंजूरी मिलने बाद पर्यटकों को इसे लक्षद्वीप पहुंचने पर जमा करना होगा। एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है और इसके लिए ईपरमिट की ऑफिशियल साइट epermit.utl.gov.in पर जाना होगा।

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First Published: Jan 08, 2024 6:15 PM

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