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Kasganj Case: कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद, जानें क्या है पूरा मामला

Kasganj Chandan Gupta Murder Case: 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन गुप्ता उर्फ ​​अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे दो गुटों में हिंसा भड़क उठी थी। गुरुवार को NIA स्पेशल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया दिया था, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 03, 2025 पर 3:37 PM
Kasganj Case: कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद, जानें क्या है पूरा मामला
Chandan Gupta Murder Case: 30 आरोपियों में से 28 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि दो को बरी कर दिया गया है

Kasganj Chandan Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की NIA स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को सजा का ऐलान कर दिया। एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की लिंचिंग मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 28 दोषियों को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने मामले 28 आरोपियों को दोषी करार दिया दिया था, जबकि दो आरोपियों को बरी किया था। चंदन गुप्ता की 26 जनवरी, 2018 को मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने दो आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

सांप्रदायिक हिंसा की प्रकृति की वजह से यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। चंदन की हत्या से उस क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। अदालत के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि दोषी व्यक्तियों को तीन जनवरी, 2025 को सजा सुनाई जाएगी। इन आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और राष्ट्रीय झंडे के अपमान का दोषी करार दिया गया है।

इन 28 दोषियों में से 26 लोग अदालत में मौजूद थे, जबकि एक अभियुक्त मुनाजिर की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से हुई। अदालत ने एक अन्य आरोपी सलीम के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जो मुकदमे में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहा। अदालत के निर्णय के बाद इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सलीम, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है।

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