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महाराष्ट्र FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर का लाइसेंस कैंसिल किया, कंपनी को प्रोडक्ट बाजार से वापस लेने के आदेश

एफडीए ने क्वालिटी चेक के लिए कंपनी के नासिक और पुणे प्लांट से जॉनसन बेबी पाउडर के सैंपल लिए थे। जांच में गवर्नमेंट के एनालिस्ट ने सैंपल को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं पाया। pH टेस्ट इंफैंट्स के लिए IS 5339:2004 स्पेसिफिकेशंस को पूरा करने में नाकाम रहा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 17, 2022 पर 5:41 PM
महाराष्ट्र FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर का लाइसेंस कैंसिल किया, कंपनी को प्रोडक्ट बाजार से वापस लेने के आदेश
FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन को मुंबई के मुलुंद प्लांट में बनाए गए बेबी पाउडर को मार्केट से वापस लेने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उसने कंपनी को मुंबई के मुलुंद प्लांट में बनाए गए बेबी पाउडर को मार्केट से वापस लेने का आदेश दिया है।

एक टॉप ऑफिशियल ने मनीकंट्रोल को बताया, "कंपनी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसे इसका पालन करना होगा। कंपनी को महाराष्ट्र में एक खास जगह बनाए गए प्रोडक्ट को वापस लेना पड़ेगा।" FDA ने जॉनसन के बेबी पाउडर का लाइसेंस कैंसिल करने के बाद यह नोटिस जारी किया है।

अधिकारी ने बताया कि FDA ने कंपनी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत शो-कॉज नोटिस जारी किया था। इसमें पूछा गया था कि कंपनी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चिंग लाइसेंस क्यों नहीं निलंबित या कैंसिल किया जाना चाहिए।

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