गूगल (Google) को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से भी राहत नहीं मिली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एंड्रॉयड के दबदबे के दुरुपयोग को लेकर गूगल पर 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। गूगल को यह पेनाल्टी भरने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने का मौका है। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान गूगल की इस दलील को खारिज कर दिया कि सीसीआई ने फैसले में किसी प्रकार का पक्षपात किया है।
