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Google को NCLAT से नहीं मिली राहत, 30 दिनों में 1338 करोड़ जुर्माना जमा करने का आदेश

सीसीआई ने मार्केट में अपने दबदबे के गलत इस्तेमाल को लेकर गूगल पर 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ गूगल एनसीएलएटी चली गई। हालांकि यहां भी इसे राहत नहीं मिली। एनसीएलएटी पेनाल्टी भरने के लिए गूगल को 30 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने का मौका है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Mar 29, 2023 पर 4:27 PM
Google को NCLAT से नहीं मिली राहत, 30 दिनों में 1338 करोड़ जुर्माना जमा करने का आदेश
NCLAT ने सुनवाई के दौरान Google की इस दलील को खारिज कर दिया कि CCI ने फैसले में किसी प्रकार का पक्षपात किया है। एनसीएलएटी ने कहा कि स्मार्टफोन कंपनियों को गूगल अपने 11 ऐप्स को प्री-इंस्टॉल करने के लिए कहती है जो अनुचित कारोबारी तरीका है।

गूगल (Google) को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से भी राहत नहीं मिली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एंड्रॉयड के दबदबे के दुरुपयोग को लेकर गूगल पर 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। गूगल को यह पेनाल्टी भरने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने का मौका है। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान गूगल की इस दलील को खारिज कर दिया कि सीसीआई ने फैसले में किसी प्रकार का पक्षपात किया है।

एनसीएलएटी ने कहा कि स्मार्टफोन कंपनियों को गूगल अपने 11 ऐप्स को प्री-इंस्टॉल करने के लिए कहती है जो अनुचित कारोबारी तरीका है। ट्रिब्यूनल ने यह माना है कि गूगल वास्तव में कंपनियों को अपना खुद का एंड्रॉयड वर्जन (Android Forks) डेवलप करने से रोकती है और इसके लिए वह एंटी फ्रैग्मेंटेशन एग्रीमेंट (AFA) का इस्तेमाल करती है।

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