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Vijay Mallya Case: अवमानना मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर 4 महीने की जेल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रिम कोर्ट ने 2017 में विजय माल्या को अवमानना ​​और अदालत से जानकारी छुपाने के लिए दोषी पाया गया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 11, 2022 पर 11:20 AM
Vijay Mallya Case: अवमानना मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की जेल, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को चार सप्ताह के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डालर जमा करने के लिए कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी एवं भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya Case) को 4 महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही शीर्ष अदालत ने 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 सप्ताह के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डालर जमा करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में विजय माल्या को अवमानना ​​और अदालत से जानकारी छुपाने के लिए दोषी पाया गया था। माल्या पर उनके किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। अवमानना के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है।

जस्टिस ललित, जस्टिस एस रवीन्द्र भट और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले की सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था। उस वक्त कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती।

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