UP CM Yogi का सख्त निर्देश, गाड़ी पर लगा है जाति आधारित स्टीकर, कटेगा 21,000 रुपये का जुर्माना

अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर जाति आधारित स्टीकर लगावाया है तो इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त ऐक्शन ले रही है जिनकी गाड़ियों पर जाति आधारित स्टीकर लगे हुए हैं। यह ट्रैफिक नियमों के खिलाफ भी माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह फैसला खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लिया गया है

अपडेटेड Aug 25, 2023 पर 2:50 PM
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अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर जाति आधारित स्टीकर लगावाया है तो इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं

आज कल वाहनों पर जाति आधारित या फिर कास्ट बेस्ड स्टीकर लगवाने का फैशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर जाति आधारित स्टीकर लगावाया है तो इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त ऐक्शन ले रही है जिनकी गाड़ियों पर जाति आधारित स्टीकर लगे हुए हैं। यह ट्रैफिक नियमों के खिलाफ भी माना जा रहा है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार ऐसे वाहनों का चालान भी काट रही है।

खुद सीएम योगी ने दिया है निर्देश

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह फैसला खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लिया गया है। अधिकारी का कहना है कि वाहनों पर जाति आधारित स्टीकर या फिर किसी भी तरह के मैसेज वाला स्टीकर सड़क पर दूसरे ड्राइवरों का धायन भटका सकते हैं जिससे कि एक्सीडेंट भी हो सकता है।

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दोषी पाए जाने वालों को किया जाएगा दंडित

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक यह कोई अभियान या फिर लोगों को डराने के लिए एक सीमित समय के लिए लाया गया कोई कानून नहीं है। यह नियम लंबे समय के लिए लाया गया है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में ट्रैफिक पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ 21,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। वहीं टिंटेड रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले चार पहिया वाहनों से 75,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। खिड़की की कांच पर काली फिल्म लगी कार वालों से 22,500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

क्या है इससे जुड़ा कानून

मोटर व्हीकल ऐक्ट के मुताबिक किसी भी वाहन पर किसी भी तरह का स्टीकर, जाति आधारित प्रतीक या फिर कोई भी मैसेज लिखे जाने की मंजूरी नहीं है। यहां तक की नंबर प्लेट को कस्टमाइज करना भी एक तरह का अपराध है। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे कानून के अनुसार भारी जुर्माना, सजा या दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है।

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