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UP RERA ने 13 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाया 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना, कहीं आपका बिल्डर भी तो नहीं है शामिल?

UP RERA : यूपी रेरा ने उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर 13 रियल एस्टेट कंपनियों पर 1.77 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। UP RERA ने 19 दिसंबर को राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई अपनी 111वीं बैठक में पाया गया कि अथॉरिटी की ओर से पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद कुछ प्रमोटर्स ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Dec 20, 2022 पर 8:37 AM
UP RERA ने 13 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाया 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना, कहीं आपका बिल्डर भी तो नहीं है शामिल?
UP RERA के चेयरमैन राजीव कुमार (Rajive Kumar) ने कहा, उत्तर प्रदेश रेरा ऐसे प्रमोटर्स के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है, जो होमबायर्स के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं

UP RERA : होमबायर्स के हितों की रक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) यानी यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी रेरा ने उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर 13 रियल एस्टेट कंपनियों पर 1.77 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। UP RERA ने 19 दिसंबर को राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई अपनी 111वीं बैठक में प्रमोटर्स द्वारा उसके आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की। इसमें पाया गया कि अथॉरिटी की ओर से पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद कुछ प्रमोटर्स ने उसके आदेशों का पालन नहीं किया।

प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5 फीसदी तक लगा जुर्माना

यूपी रेरा के सेक्रेटरी राजेश कुमार त्यागी ने कहा, अथॉरिटी ने रेरा एक्ट (RERA Act) के सेक्शन 38/63 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ उनके प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5 फीसदी तक जुर्माना लगाया है। ये आदेश बायर्स को फ्लैट हैंडओवर करने, रिफंड और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में स्वीकृत मैप जमा करने से संबंधित थे।

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