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कांग्रेस से जुड़े 520 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा! हाई कोर्ट ने माना IT विभाग के पास हैं सबूत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का भी नाम

दिल्ली हाई कोर्ट के 45 पन्नों के आदेश की एक कॉपी के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग 2014 से 2021 तक कांग्रेस के असेसमेंट को फिर से खोलना चाहता है, क्योंकि उसे पार्टी के बेहिसाब लेनदेन को दिखाने वाली छानबीन में "संदिग्ध सबूत" मिले हैं। हालांकि, पार्टी ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 23, 2024 पर 6:15 AM
कांग्रेस से जुड़े 520 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा! हाई कोर्ट ने माना IT विभाग के पास हैं सबूत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का भी नाम
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने AICC हेडक्वार्टर में मीडिया ब्रीफिंग की

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स विभाग (IT Department) ने लोकसभा चुनाव 2019 और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 और 2013 के संबंध में कांग्रेस (Congress) पार्टी से जुड़े 520 करोड़ रुपए के बेहिसाब लेनदेन के संबंध में "पर्याप्त और ठोस सबूत" जमा किए हैं। आयकर विभाग ने अपने साथ 'संदिग्ध सबूतों' के संबंध में कांग्रेस नेताओं कमल नाथ (Kamal Nath) और दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) का नाम लिया है और अदालत के आदेश में इसे शामिल भी किया गया है।

News18 ने हाई कोर्ट के 45 पन्नों के आदेश की एक कॉपी के हवाले से ये जानकारी दी है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि IT विभाग पार्टी की तरफ से दायर साल 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के असेसमेंट को दोबारा न खोले।

HC ने पूछा कि कांग्रेस ने असेसमेंट पूरा होने का समय खत्म होने (31 मार्च) से कुछ दिन पहले और कार्यवाही के आखिरी चरण में ही उसके पास आने का रास्ता क्यों चुना। हाई कोर्ट को अभी चार और सालों के रिअसेसमेंट के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करनी है।

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