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Exclusive: आदर्श आचार संहिता के दौरान बैंक अधिकारियों के ट्रांसफर और पदोन्नति को चुनाव आयोग की हरी झंडी

Loksabha Election 2024: Election Commission of India ने बैंकों में अधिकारियों के ट्रांसफर और पदोन्नति की अनुमति दी है। लेकिन जिन लोगों को मतदान में ड्यूटी लगी है, उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। वहीं चुनाव खत्म होने तक किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं की जायेगी। चुनाव पैनल ने 28 मार्च को वित्त मंत्रालय को लिखे एक पत्र में ऐसा कहा है

अपडेटेड Mar 30, 2024 पर 9:09 AM
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वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग के समक्ष 26 मार्च के एक पत्र में इस मामले को उठाया था। इस पत्र में आम चुनावों से पहले MCC के दौरान संगठनों को सामान्य तरीके से पदोन्नति, भर्ती और ट्रांसफर करने की परमिशन देने की मांग की गई थी

Loksabha Election 2024: भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने राज्य-संचालित फाइनेंशियल सर्विस संगठनों जैसे कि बैंकों में अधिकारियों के ट्रांसफर और पदोन्नति की अनुमति दी है। हालांकि जिन लोगों को मतदान में ड्यूटी लगी है, उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जायेगा। फिर भी पैनल ने चुनाव खत्म होने तक किसी भी नई नियुक्ति को रोक दिया है। “आदर्श आचार संहिता (model code of conduct (MCC) के तहत, आयोग को अधिकारियों की पदोन्नति या ट्रांसफर पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि किसी भी चुनाव कार्य में शामिल किसी भी अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कार्यमुक्त या पदच्युत न किया जाए। इसके अलावा, भर्ती या नई नियुक्ति को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित कर दिया जाएगा। ” चुनाव पैनल ने 28 मार्च को वित्त मंत्रालय (finance ministry) को लिखे एक पत्र में ऐसा कहा है।

वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बीमा कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और अन्य राज्य-संचालित वित्तीय संस्थानों को चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए एक ईमेल भेजा है।

मनीकंट्रोल (Moneycontrol) के पास चुनाव आयोग के पत्र और मंत्रालय द्वारा बैंकों को भेजे गए ईमेल की कॉपी है।


वित्त मंत्रालय ने 26 मार्च के एक पत्र में इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया था। जिसमें आम चुनावों से पहले MCC के दौरान संगठनों को सामान्य तरीके से पदोन्नति, भर्ती और ट्रांसफर करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

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चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गई। यह चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है। इसलिए इसकी 543 सीटों के लिए चुनाव इस तिथि से पहले कराये जाने चाहिए।

MCC का प्राथमिक उद्देश्य नैतिक आचरण को बढ़ावा देकर और अनुचित प्रथाओं को रोककर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों को कायम रखना है। MCC का एक प्रमुख प्रावधान सरकार को चुनाव अवधि के दौरान नीतिगत घोषणाएं करने से रोकता है। इससे सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर मिलता होता है।

MCC कोई कानून नहीं है, बल्कि पोल पैनल द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक सेट है। हालांकि यह संसद द्वारा पारित किसी विशिष्ट कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन MCC के किसी भी उल्लंघन का परिणाम भुगतना पड़ सकता है।

 

 

 

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