Get App

Loksabha Election 2024: चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद नहीं कर सकते ये काम, नियम तोड़ने पर मिलेगी बड़ी सख्त सजा

Loksabha Election 2024: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने से 48 घंटे पहले सभी उम्मीदवारों के प्रचार पर रोक लग जाती है और ये रोक मतदान से दो दिन पहले शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान वाले दिन वोटिंग खत्म होने तक यानि शाम 6 बजे तक लागू रहती है

Shubham Sharmaअपडेटेड Apr 24, 2024 पर 6:15 AM
Loksabha Election 2024: चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद नहीं कर सकते ये काम, नियम तोड़ने पर मिलेगी बड़ी सख्त सजा
Loksabha Election 2024: चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद नहीं कर सकते ये काम

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के दूसरे चरण (Second Phase) के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इससे पहले नियमों के अनुसार, 24 अप्रैल यानि बुधवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। आम चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के 89 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, शुक्रवार को सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने से 48 घंटे पहले सभी उम्मीदवारों के प्रचार पर रोक लग जाती है और ये रोक मतदान से दो दिन पहले शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान वाले दिन वोटिंग खत्म होने तक यानि शाम 6 बजे तक लागू रहती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चुनाव हो, मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 48 घंटों में किस-किस तरह की रोक होती है, तो आइए डालते हैं एक नजर:

इन 48 घंटों में ये काम नहीं कर सकते:

1. चुनाव से जुड़ी कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं कर सकते, न ही उसमें उपस्थित हो सकते और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में संबोधित या भाषण दे सकते हैं।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें