सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना कोई अपवाद नहीं है और इस फैसले के ‘आलोचना वाले विश्लेषण’ का स्वागत है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबी दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया।