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'अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत कोई अपवाद नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की आलोचना का किया स्वागत

Arvind Kejriwal Bail: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से सॉलसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध जताया कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है, तो उन्हें दो जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मेहता से कहा, "यह उनका मानना है। हम कुछ नहीं कह सकते

MoneyControl Newsअपडेटेड May 16, 2024 पर 3:43 PM
'अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत कोई अपवाद नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की आलोचना का किया स्वागत
Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत कोई अपवाद नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना कोई अपवाद नहीं है और इस फैसले के ‘आलोचना वाले विश्लेषण’ का स्वागत है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबी दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

बेंच ने कहा, ‘‘हमने किसी के लिए अपवाद जैसा कुछ नहीं किया है। हमने अपने आदेश में वही कहा, जो हमें न्यायोचित लगा।’’

ED ने केजरीवाल के इस बयान पर जताई आपत्ति

ईडी की ओर से सॉलसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध जताया कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है, तो उन्हें दो जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा।

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