लोकसभा चुनाव में वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अदालत बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता अजय राय और चार अन्य ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे ट्रायल केस को रद्द करने की मांग के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने अब खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट एक विशेष आपराधिक कानून है जिसे समझौते के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता है।