3ए कैपिटल ने सेबी के एक आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपैलेट ट्राइब्यूनल (सैट) का दरवाजा खटखटाया है। सेबी ने 3ए कैपिटल को श्री सर्वराया शुगर्स के लिए ओपन ऑफर से उन शेयरहोल्डर्स को बाहर रखने की इजाजत नहीं दी थी, जो टारगेट कंपनी में अपने शेयर नहीं बेचना चाहते थे। 3ए कैपिटल की दलील थी कि चूंकि श्री सर्वराया शुगर्स के 65 फीसदी शेयरहोल्डर्स अपने शेयर बेचना नहीं चाहते और वह (3ए कैपिटल) पहले ही कंपनी में 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद चुकी है, जिससे ओपन ऑफर सिर्फ बाकी 5.85 फीसदी के लिए होना चाहिए।