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अदाणी-हिंडनबर्ग केस: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा, जानें 10 बड़ी बातें

अदाणी ग्रुप (Adani Group) को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। पिछले साल जनवरी 2023 में हिडंनबर्ग (Hindenburg Report) की रिपोर्ट से जो बवंडर खड़ा हुआ था, वो इस साल जनवरी में अब खत्म होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच को सीबीआई या किसी एसआईटी से कराने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले की जांच सेबी (SEBI) ही करेगी

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 03, 2024 पर 7:56 PM
अदाणी-हिंडनबर्ग केस: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा, जानें 10 बड़ी बातें
गौतम अदाणी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है

अदाणी ग्रुप (Adani Group) को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। पिछले साल जनवरी 2023 में हिडंनबर्ग (Hindenburg Report) की रिपोर्ट से जो बवंडर खड़ा हुआ था, वो इस साल जनवरी में अब खत्म होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच को सीबीआई या किसी एसआईटी से कराने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले की जांच सेबी (SEBI) ही करेगी। हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर शेयर बाजार से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी इन आरोपों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सेबी की जांच पर सवाल उठाने का वैध अधिकार नहीं है। सेबी, अदाणी ग्रुप के खिलाफ 24 मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें 22 पूरी हो गई हैं और दो बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 मामलों की जांच भी अगले 3 महीने के अंदर पूरा करने का सेबी को निर्देश दिया है। सेबी के आदेश के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में करीब 11 पर्सेंट तक की तेजी आई।

इस पूरे मामले का आधार हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोप थे। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने अदाणी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में हेरफेर और दूसरे सिक्योरिटीज नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हालांकि अदाणी ग्रुप ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। इस फैसले की क्या बड़ी बातें रहीं, आइए जानते हैं-

1. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह अदाणी ग्रुप पर सिक्योरिटीज नियमों के उल्लंघन के लगे आरोपों की जांच को सेबी से लेकर एसआईटी सौंपने का कोई मामला नहीं बनता है। यानी यह जांच सेबी के पास ही बनी रहेगी। यह इसका आदेश का सबसे मुख्य बिंदु है।

2. दूसरी अहम बात यह है कि उसने अदाणी ग्रुप के खिलाफ बाकी बची 2 जांच को 3 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है।

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