BSE और NSE ने कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सौदों के लिए अपने लेनदेन शुल्क यानि कि ट्रांजेक्शन फीस में बदलाव किया है। शेयर बाजारों ने अलग-अलग सर्कुलर में कहा कि नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शेयर बाजार समेत मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के सभी सदस्यों के लिए एक समान फीस स्ट्रक्चर अनिवार्य कर दिया है।
