सरकार ने यूनियन बजट 2024 में शेयर बायबैक के टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। नए नियम में कहा गया है कि कंपनी अगर शेयरहोल्डर्स से अपने शेयरों को बायबैक करती है तो उसे शेयरहोल्डर्स के लिए डिविडेंड इनकम माना जाएगा। उस पर टैक्सपेयर्स को अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। इस नियम के बाद शेयर बायबैक का अट्रैक्शन कम हो गया है। इनवेस्टर्स इस नियम में सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं।
