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Coffee Day Shares: चार दिनों के लोअर सर्किट के बाद अपर सर्किट, इस कारण लौटी शेयरों में बंपर खरीदारी

Coffee Day Shares: लगातार चार कारोबारी दिनों पांच फीसदी के लोअर सर्किट पर आने के बाद कॉफी चेन कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर 20 फीसदी के अपर सर्किट पर पहुंच गए। यह तेजी ऐसे समय में आई, जब मार्केट में बिकवाली का भारी दबाव है। जानिए कि कॉफी डे के शेयरों की यह मांग क्यों बढ़ी?

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Mar 03, 2025 पर 3:52 PM
Coffee Day Shares: चार दिनों के लोअर सर्किट के बाद अपर सर्किट, इस कारण लौटी शेयरों में बंपर खरीदारी
Coffee Day Shares: कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर आज कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में भी रॉकेट बन गए। इसके शेयरों की खरीदारी इसलिए बढ़ी क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की चेन्नई बेंच ने एक मामले में कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

Coffee Day Shares: कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर आज कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में भी रॉकेट बन गए। इसके शेयरों की खरीदारी इसलिए बढ़ी क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की चेन्नई बेंच ने एक मामले में कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कंपनी के पक्ष में यह फैसला इसके खिलाफ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप की दायर याचिका पर आया है। इस वजह से शेयरों की मांग इतनी बढ़ गई और मार्केट में खरीदार तो रहे लेकिन बेचने वाले नहीं रहे यानी कि शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए। बीएसई पर यह 20 फीसदी की तेजी के साथ 25.64 रुपये के अपर सर्किट पर बंद भी हुआ है। इससे पहले लगातार चार कारोबारी दिनों में इसमें पांच फीसदी का लोअर सर्किट लगा था।

Coffee Day Enterprises को किस मामले में मिली है राहत?

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की चेन्नई बेंच ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ IDBI ट्रस्टीशिप की तरफ से दाखिल दिवालियापन याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला 228 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट का है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की बेंगलुरु बेंच ने 8 अगस्त को IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज की याचिका को मंजूरी दी थी और साथ ही एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) को कर्ज में डूबी कैफे चेन के कारोबार को संभालने के लिए नियुक्त किया था।

इसके बाद कंपनी के बोर्ड ने आदेश को चुनौती देने के लिए तुरंत एनसीएलएटी का रुख किया, और एनसीएलएटी ने अगस्त 2024 में एनसीएलटी के कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) पर रोक लगा दी। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने इस रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ को 21 फरवरी 2025 तक उसके समक्ष लंबित अपील पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि निर्धारित समय तक एनसीएलएटी ने फैसला नहीं दिया तो दिवाला कार्यवाही शुरू कर दी गई लेकिन अब एनसीएलएटी के आदेश से इस पर फिर रोक लग गई।

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