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Google ने अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, ₹1,338 करोड़ के जुर्माने वाले आदेश को दी चुनौती

दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। NCLAT ने गूगल पर लगाए 1,338 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। गूगल पर यह जुर्माना कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने लगाया है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jun 26, 2023 पर 10:57 PM
Google ने अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, ₹1,338 करोड़ के जुर्माने वाले आदेश को दी चुनौती
CCI ने 20 अक्टूबर 2022 को गूगल पर 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। NCLAT ने गूगल पर लगाए 1,338 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। गूगल पर यह जुर्माना कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने लगाया है। गूगल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "आज हमने एंड्रॉइड मामले में NCLAT के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है। NCLAT ने यह सही पाया कि कॉम्पिटीशन-विरोधी व्यवहार से नुकसानर को अभी साबित करने की जरूरत है। लेकिन इस शर्त को उसने CCI की ओर से जारी निर्देशों पर लागू नहीं किया और जुर्माने को बरकरार रखा।"

गूगल ने आगे कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना मामला पेश करने करने के लिए उत्सुक हैं कि कैसे एंड्रॉइड ने भारतीय यूजर्स, डेवलपर्स और OEMs को लाभ पहुंचाया है। साथ ही भारत में डिजिटल परिवर्तन को रफ्तार दी है।"

CCI ने एंड्रॉयड में दबदबे के गलत इस्तेमाल के आरोप में गूगल पर 1,338 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। गूगल ने इस फैसले को NCLAT में चुनौती दी थी। हालांकि NCLAT ने मार्च 2023 में आंशिक रूप से सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा।

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