सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंडों को निर्देश दिया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स न्यूनतम 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेकर आते है, तो वे उन मामले में उन्हें ट्रांजैक्शन चार्ज का भुगतान नहीं करेंगे। अभी तक म्यूचुअल फंडों को नियमाकीय ढांचे के तहत इसकी इजाजत थी, लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।