Get App

म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरों को झटका, SEBI ने ट्रांजैक्शन चार्ज देने पर लगाई रोक, तुरंत प्रभाव से फैसला लागू

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंडों को निर्देश दिया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स न्यूनतम 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेकर आते है, तो वे उन मामले में उन्हें ट्रांजैक्शन चार्ज का भुगतान नहीं करेंगे। अभी तक म्यूचुअल फंडों को नियमाकीय ढांचे के तहत इसकी इजाजत थी, लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Aug 09, 2025 पर 6:37 PM
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरों को झटका, SEBI ने ट्रांजैक्शन चार्ज देने पर लगाई रोक, तुरंत प्रभाव से फैसला लागू
SEBI ने साफ किया है कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंडों को निर्देश दिया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स न्यूनतम 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेकर आते है, तो वे उन मामले में उन्हें ट्रांजैक्शन चार्ज का भुगतान नहीं करेंगे। अभी तक म्यूचुअल फंडों को नियमाकीय ढांचे के तहत इसकी इजाजत थी, लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

SEBI ने शुक्रवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि ऐसे मामलों में ट्रांजैक्शन चार्ज का भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले से ही एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से रेम्युनेरेशन यानी पारिश्रमिक मिलता है।

सर्कुलर में SEBI ने कहा कि इंडस्ट्री से मिली प्रतिक्रिया और व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। नियामक का मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, AMCs के एजेंट होने के नाते, पहले से ही AMCs से पारिश्रमिक पाने के हकदार हैं, इसलिए अलग से ट्रांजैक्शन चार्ज देने की जरूरत नहीं है।

रेगुलेटर ने कहा, "मास्टर सर्कुलर के पैराग्राफ 10.4.1.b और 10.5 में दिए गए चार्ज या कमीशन को समाप्त किया जाता है।" SEBI ने बताया कि यह फैसला मई 2023 में हुए पब्लिक कंसल्टेशन और जून 2024 में हुई इंडस्ट्री चर्चा के बाद लिया गया है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें