F&O Stocks: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट में कौन-कौन से स्टॉक्स रह सकते हैं, इसका नियम बदल दिया है। IIFL के नोट के मुताबिक यह नया नियम बड़े पैमाने पर वही है जैसा 28 जून 2024 को जारी प्रस्ताव में था। अब सेबी ने नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू कर दिया है तो स्टॉक एक्सचेंजों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी हिसाब से एडजस्ट करने हैं। इसके चलते F&O सेगमेंट से कुछ शेयरों की विदाई हो सकती है तो कुछ नए शेयर इस सेगमेंट में शामिल होंगे। इसे लेकर ब्रोकरेज फर्म IIFL ने कैलकुलैशन किया है कि कौन-से शेयर बाहर हो सकते हैं और किनकी एंट्री हो सकती है।