नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) 1 अक्टूबर 2024 से अपने ट्रांजेक्शन फीस में बदलाव करने जा रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 1 जुलाई 2024 को इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार अब नए फीस स्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा। सेबी के सर्कुलर में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MII) यानी स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी को ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर स्लैब-वाइज फीस स्ट्रक्चर को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके बजाय, सेबी ने सभी मेंबर्स के लिए यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर लागू करने का निर्देश दिया।