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SEBI ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए टाइमलाइन को बनाया आसान, जानिए डिटेल

SEBI eases timelines for credit-rating agencies: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए टाइमलाइन को आसान बनाने जा रही है। इसके तहत सेबी ने इसे मौजूदा "Days" से बदलकर "Working Days" ​​कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 08, 2025 पर 6:57 PM
SEBI ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए टाइमलाइन को बनाया आसान, जानिए डिटेल
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRA) के लिए टाइमलाइन को आसान बनाने का फैसला किया है।

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRA) के लिए टाइमलाइन को आसान बनाने का फैसला किया है। आज 8 जनवरी को एक सर्कुलर जारी करते हुए सेबी ने इसे मौजूदा "Days" से बदलकर "Working Days" ​​कर दिया है। सेबी ने यह निर्णय वर्किंग ग्रुप के साथ परामर्श के बाद लिया है। सर्कुलर में कहा गया है, "वर्किंग ग्रुप (WG) ने मौजूदा टाइमलाइन के भीतर संबंधित जरूरतों को पूरा करने में शामिल प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बाहरी संस्थाओं जैसे बैंकों और डिबेंचर ट्रस्टीज पर निर्भर करती हैं, खासकर तब जब कर्ज की सर्विस में देरी और डिफॉल्ट को सही तरीके से स्थापित और साबित करना होता है। इस दौरान हॉलिडे या नॉन-वर्किंग हॉलिडेज (वीकेंड्स) पर लिखित पुष्टि प्राप्त करना कठिन होता है।"

सेबी ने टाइमलाइन में इस तरह बदलाव किया है:

1. वर्तमान टाइमलाइन: क्लॉज 9.2.2 के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRAs) अगर जरूरी हो, तो रेटिंग एक्शन के बारे में अपने वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी करेंगी, और यह रिलीज़ घटना के घटित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाएगा।

रिवाइज्ड टाइमलाइन: अब इसे 7 वर्किंग डेज में किया जाएगा।

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