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SEBI Rules: बड़ी कंपनियों के लिए IPO नियम आसान बना रहा SEBI, रिटेल कोटा 35% पर रहेगा बरकरार

SEBI ने बड़ी कंपनियों के लिए IPO नियम आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। पब्लिक ऑफर और मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग में ढील दी जाएगी, जिससे फंड जुटाना और लिस्टिंग आसान होगी। जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 18, 2025 पर 8:57 PM
SEBI Rules: बड़ी कंपनियों के लिए IPO नियम आसान बना रहा SEBI, रिटेल कोटा 35% पर रहेगा बरकरार
SEBI के प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य कंपनियों को फंड जुटाने में मदद करना और लिस्टिंग प्रक्रिया को आसान बनाना है।

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने बड़ी कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग के नियम आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि कंपनियों को पब्लिक ऑफर और मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डर्स (MPS) नियम पूरे करने में थोड़ी ढील दी जाएगी। हालांकि, रिटेल कोटा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। SEBI ने IPO अलॉटमेंट में रिटेल कोटा 35% पर बनाए रखा है। पहले बड़े इश्यू में इसे 25% करने का प्लान था।

किस तरह के बदलाव करेगा SEBI

SEBI के कंसल्टेशन पेपर के अनुसार, जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल ₹50,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ के बीच है, उन्हें अब अपने शेयर का 10% बेचने की बजाय 8% बेचने की छूट मिल सकती है।

वहीं, ₹1 लाख करोड़ से ₹5 लाख करोड़ तक की कंपनियों के लिए न्यूनतम पब्लिक ऑफर ₹6,250 करोड़ या पोस्ट-इशू शेयर कैपिटल का 2.75% तय किया गया है। वहीं, बड़ी कंपनियों (₹5 लाख करोड़ से ऊपर) को कम से कम ₹15,000 करोड़ और 1% शेयर देना होगा।

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