कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI के बोर्ड ने 18 जून की मीटिंग में कई प्रपोजल्स को मंजूरी दी। उनमें से एक यह रहा कि ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU), जिनमें सरकार के पास 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा हिस्सेदारी है और जो अपनी मर्जी से शेयर बाजार से डीलिस्ट होना चाहते हैं, उनके लिए सेबी विशेष उपाय शुरू करेगा। इन उपायों में डीलिस्टिंग के लिए दो-तिहाई पब्लिक शेयरहोल्डर्स की मंजूरी की जरूरत से छूट और फ्लोर प्राइस के कंप्यूटेशन का तरीका शामिल है।