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Securities Markets Code Bill: शेयर बाजार से जुड़े नियमों में होगा बदलाव? सरकार ने लोकसभा में पेश किया नया बिल

Securities Markets Code Bill 2025: केंद्र सरकार ने गुरुवार 18 दिसंबर को लोकसभा में 'सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025' पेश किया। इस बिल का मकसद देश के सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े कानूनों को एकीकृत और सरल बनाना है। प्रस्तावित बिल के तहत कई मौजूदा अलग-अलग कानूनों को समाप्त कर उन्हें एक सिंगल, प्रिंसिपल-बेस्ड कोड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Dec 18, 2025 पर 6:52 PM
Securities Markets Code Bill: शेयर बाजार से जुड़े नियमों में होगा बदलाव? सरकार ने लोकसभा में पेश किया नया बिल
सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर मार्केट के अलावा, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, और डेरिवेटिव जैसे कई दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं

Securities Markets Code Bill 2025: केंद्र सरकार ने गुरुवार 18 दिसंबर को लोकसभा में 'सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025' पेश किया। इस बिल का मकसद देश के सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े कानूनों को एकीकृत और सरल बनाना है। बता दें कि सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर मार्केट के अलावा, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, और डेरिवेटिव जैसे कई दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। प्रस्तावित बिल के तहत कई मौजूदा अलग-अलग कानूनों को समाप्त कर उन्हें एक सिंगल, प्रिंसिपल-बेस्ड कोड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

जिन कानूनों को समाप्त कर उन्हें एक कोड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, उनमें SEBI एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट 1956 शामिल हैं।

यूनिफाइड सिक्योरिटीज लॉ फ्रेमवर्क

प्रस्तावित बिल का मकसद अलग-अलग कानूनों की जगह एक कंसॉलिडेटेड फ्रेमवर्क लाकर कैपिटल मार्केट के लीगल आर्किटेक्चर को आसान बनाना है। सरकार का कहना है कि इस कदम से रेगुलेटरी स्पष्टता बढ़ेगी, कानूनों के बीच ओवरलैप कम होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क तैयार होगा, जिससे नियमों को समझना और उनका पालन करना आसान हो सकेगा।

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