बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर विभाग (Income Tax Department) को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited or VIL) को 1128 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। यह वह अमाउंट है, जो वोडाफोन आइडिया ने आकलन वर्ष 2016-2017 के लिए टैक्स देनदारी से अधिक टैक्सेज के रूप में भरा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस साल अगस्त में विभाग द्वारा पास असेसमेंट ऑर्डर समय से बंधा हुआ था और इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस के आर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने अनिवार्य 30 दिन के अंदर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में ढिलाई और सुस्ती दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए असेसमेंट ऑफिसर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।