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Zomato को फिर मिला GST डिमांड नोटिस, इस बार ₹11.8 करोड़ भरने का आदेश

Zomato GST Demand Notice: जोमैटो की ओर से भारत के बाहर स्थित इसकी सब्सिडियरीज को जुलाई 2017 से मार्च 2021 के बीच दी गईं एक्सपोर्ट सर्विसेज पर GST की मांग की गई है। Zomato का कहना है कि कंपनी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में सहायक दस्तावेजों और न्यायिक उदाहरणों के साथ आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया था

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Apr 20, 2024 पर 1:01 PM
Zomato को फिर मिला GST डिमांड नोटिस, इस बार ₹11.8 करोड़ भरने का आदेश

Zomato GST Demand Notice: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को फिर से एक बार GST डिमांड नोटिस मिला है। इस बार कंपनी को ब्याज और जुर्माने सहित 11.8 करोड़ रुपये का टैक्स भरने को कहा गया है। Zomato ने शेयर बाजारों को बताया कि कंपनी को जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2021 तक के लिए एडिशनल कमिश्नर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुरुग्राम की ओर से 5,90,94,889 रुपये का GST की डिमांड वाला नोटिस मिला है। नोटिस में इस टैक्स अमाउंट के अलावा ब्याज और जुर्माने के 5,90,94,889 रुपये भरने को भी कहा गया है।

Zomato की ओर से भारत के बाहर स्थित इसकी सब्सिडियरीज को जुलाई 2017 से मार्च 2021 के बीच दी गईं एक्सपोर्ट सर्विसेज पर GST की मांग की गई है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसी सर्विसेज GST के तहत सर्विस के एक्सपोर्ट के रूप में क्वालिफाई करने के लिए आपूर्ति की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं।

नोटिस के खिलाफ अपील करेगी कंपनी

Zomato का कहना है कि कंपनी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में सहायक दस्तावेजों और न्यायिक उदाहरणों के साथ आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया था। लेकिन लगता है कि आदेश पारित करते समय अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। Zomato का मानना है कि गुण-दोष के आधार पर उसका मामला मजबूत है और कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

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