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योर मनी: डेट फंड में निवेश कितना फायदेमंद!

योर मनी आपको फाइनेंशियल गुरूमंत्र देता है जो आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाता है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 02, 2016 पर 5:57 PM
योर मनी: डेट फंड में निवेश कितना फायदेमंद!

योर मनी आपको फाइनेंशियल गुरूमंत्र देता है जो आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाता है। यहां योर मनी में फोकस है डेट फंड पर। एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के गजेंद्र कोठारी आपको बता रहे हैं कि डेट फंड में निवेश के क्या फायदे हैं और डेट में डटे रहें या मुनाफावसूली करें।

डेट फंड में निवेश करने की सलाह देते हुए गजेंद्र कोठारी ने बताया कि डेट फंड में निवेश करना आसान और लचीला होता है। डेट फंड के तहत शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड में निवेश करना मुमकिन होता है। जिन निवेशकों को कम जोखिम लेना है तो लिक्विडी, अल्ट्रा शॉर्ट फंड में निवेश करें। टैक्स के बाद मिलने वाला रिटर्न पर ध्यान दें। टैक्स के बाद एफडी, आरडी में मिलने वाले रिटर्न से तुलना करें।

डेट फंड करते वक्त बाजार की ब्याज दरों का ध्यान रखना जरूरी होता है। 3 साल बाद से निकलने पर लॉन्ग टर्म पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वहीं 3 साल से पहले निकलने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। डेट फंड में निवेश पर टीडीएस नहीं कटता है। एफडी, आरडी में टीडीएस कटता है।  ब्याज दरें घटने पर डेट फंड की नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) बढ़ती है।

टॉप डेट फंड के तौर पर निवेशक यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड, बिड़ला सनलाइफ डायनेमिक फंड, बिड़ला सनलाइफ मीडियम टर्न फंड, डीएसपी ब्लैकरॉक इनकम ऑप. फंड जैसे फंड्स में निवेश कर सकते है।

सवालः बैंक से कर्ज लेकर दूसरा घर खरीदा है, क्या इस पर टैक्स छूट मिलेगी।

गजेंद्र कोठारीः घर के पजेशन के बाद ब्याज पर टैक्स की छूट मिल सकती है। टैक्स छूट 5 बराबर किश्तों में मिल सकती है। 1.5 लाख रुपये पर साल तक की टैक्स छूट मिल सकती है। दोनों ही आवेदक ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

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