Dabur India Limited ने CGST एक्ट, 2017 की धारा 74(5) के तहत कंपनी द्वारा देय कर के बारे में अपनी जानकारी को अपडेट किया है। यह अपडेट 17 अक्टूबर 2023, 26 नवंबर 2024 और 30 जुलाई 2025 की पिछली जानकारियों से संबंधित है।
Dabur India Limited ने CGST एक्ट, 2017 की धारा 74(5) के तहत कंपनी द्वारा देय कर के बारे में अपनी जानकारी को अपडेट किया है। यह अपडेट 17 अक्टूबर 2023, 26 नवंबर 2024 और 30 जुलाई 2025 की पिछली जानकारियों से संबंधित है।
क्षेत्रीय कार्यालयों ने ₹271.70 करोड़ के टैक्स डिमांड की पुष्टि की है, जो पहले ₹320.61 करोड़ थी। इस पुष्ट डिमांड में लागू ब्याज और ₹271.70 करोड़ का जुर्माना शामिल है। कंपनी को क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों से आदेश प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने आयुक्त (अपील), CGST अपील आयुक्त, चंडीगढ़ द्वारा जारी किए गए रिमांड निर्देशों के अनुपालन में आदेश पारित किए हैं। कंपनी को यह ऑर्डर-इन-अपील 29 जुलाई 2025 को मिला था।
Dabur India कानूनी सलाह ले रही है और ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने सहित लागू कानूनों के तहत उपलब्ध आवश्यक कदम उठाएगी।
कंपनी ने कहा है कि इस आदेश का उसके कामकाज या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वित्तीय प्रभाव अंतिम कर देनदारी तक ही सीमित रहेगा, जिसे उच्च मंचों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, साथ ही लागू ब्याज और जुर्माना भी लगेगा।
यह आदेश 23 सितंबर 2025 को दोपहर 12.32 बजे प्राप्त हुआ था।
यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।
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