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Indian Hume Pipe को राहत! कम हुई टैक्स की मांग, लेकिन...

यह खुलासा SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत किया गया था।

alpha deskअपडेटेड Sep 01, 2025 पर 7:29 AM
Indian Hume Pipe को राहत! कम हुई टैक्स की मांग, लेकिन...

Indian Hume Pipe कंपनी ने SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के अनुसार, इनकम टैक्स ऑफिसर, NAFAC, दिल्ली के साथ लंबित मुकदमे(ओं)/विवाद(ओं) का खुलासा करने की घोषणा की है। मुकदमेबाजी में इनकम टैक्स (अपील्स) के कमिश्नर, NAFAC, दिल्ली के समक्ष अपीलें शामिल हैं।

 

यह खुलासा असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(3) के साथ 144B के तहत 25 मार्च, 2025 के असेसमेंट ऑर्डर से संबंधित है। शुरुआती असेसमेंट में ₹298.82 करोड़ का एडिशन/डिसअलाउंस शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के खिलाफ ₹98.02 करोड़ की टैक्स और ब्याज की मांग की गई। कंपनी ने इनकम टैक्स (अपील्स) के कमिश्नर, NAFAC, दिल्ली के समक्ष इस असेसमेंट के खिलाफ अपील की।

 

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